EPF (employee provident fund) एक ऐसा money investment है जो सिर्फ नौकरी करने वाले लोगो के लिए है। ऐसे लोगो के लिए EPF को उनका retirement plan भी कहा जाता है । EPF को EPFO यानि की employee provident fund organisation के माध्यम से maintain किया जाता है।
According to law ऐसी company जहाँ पर 20 से ज्यादा workers काम कर रहे होते है उन सब का registration EPFO में होना अनिवार्य होता है। आपके salary में से 12 प्रतिशत आपको और आपके salary का 12 प्रतिशत आपके company को EPFO में जमा करना होता है ।
EPF Rules in Hindi
आपके salary में से 12% कटा हुआ पूरा का पूरा amount आपके EPF account में चला जाता है, वहीँ आपके company द्वारा आपके salary का 12% में से केवल 3।67% amount हीं आपके EPF account में deposit होता है, बाकि का बचा हुआ 8।33% amount EPS (employee pension scheme) में चला जाता है । ये पूरा पैसा employee को उसके retirement के time या फिर जब उसके पास कोई काम नहीं होता है तब काम आता है ।
EPF के नए नियम
इस नए 2017 साल में कुछ नये नियम आ चुके है जो की सीधे सीधे EPF withdrawal rules में कुछ परिवर्तन आ गए है जैसे की :-
- अब तक EPF के लिए न्यूनतम retirement की उम्र 55 साल थी। 55 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति के बाद आप पूर्ण EPF fund प्राप्त कर सकते थे । लेकिन, अब आप 58 साल की उम्र से पहले ‘पूर्ण’ EPF कोष नहीं पा सकते है ।
- अब तक आप retirement से 1 साल पूर्व EPF कोष का 90% प्राप्त कर सकते थे उसके लिए आपका age 54 साल होना चाहिए था। लेकिन अब आपकी उम्र 54 के बजाय atleast 57 years होना चाहिए।
- Retirement से पहले किसी भी हाल में पूरा EPF कोष नही पाया जा सकता है ।
- पहले जब कोई employee एक company से दूसरी company join करता था तो वो अपनी पुरानी company के PF account से अपना पूरा पैसा withdrawal करवा लेता था । लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब employee को अपना पुराना PF account no। अपने नए company को देना होगा ताकि उसका पुराना PF account उसके नए PF account के साथ merge किया जा सके ।
- अगर आप जानना चाहते है की आपका invest किया हुआ पैसा epf में कितना हुआ है तो आप Epf calculator नामक tool का use कर सकते है जो की आपके investment के year by year का details देगा।
EPF से पैसा कब निकाल सकते है?
- Job में रहते हुए employee अपने EPF account से पैसा withdrawal नहीं कर सकता है।
- अगर आपने काम छोड़ दिया है या फिर आप कोई और काम करना चाह रहे है तो आप job छोड़ने के 2 months बाद EPF से पैसा withdrawal करवाने के लिए अर्जी दे सकते है ।
- अगर आपको foreign से job offer आया हुआ है या फिर आप हमेशा के लिए foreign जाना चाह रहे है तो आप job छोड़ने के फौरन बाद हीं या फिर job में रहते हुए भी EPF से पैसा निकालने के लिए अर्जी दे सकते है। इसके लिए आपको अपने visa का xerox या फिर offer letter का xerox withdrawal form के साथ देना होगा ।
- यदि किसी lady को अपनी शादी के लिए job छोड़ना है तो वो 2 month पहले से हीं अपने EPF account से पैसा withdrawal कर सकती है ।
कुछ case में EPF account से कुछ पैसा job में रहते हुए भी निकाला जा सकता है जैसे की :-
अपनी या किसी की शादी के लिए , बच्चो की पढ़ाई के लिए, loan चुकाने के लिए (इसके लिए तब मिलेगा जब आपने 10 सालो तक EPF जमा किया हो) , मकान की repairing के लिए (इसके लिए तब मिलेगा जब अपने 5 साल तक EPF भरा हो ) ।
यदि आप लगातार 7 सालो तक EPF भर चुके है तो आप नौकरी में रहते हुए भी 3 बार कर के अपने EPF account से 50% amount withdrawal करवा सकते है ।
इपीएफ से पैसा निकालने का तरीका
EPF account से पैसे withdrawal करने के लिए account holder को पहले एक form 19 और form 10C fillup करना पड़ता है ।
उसके बाद इस form को company के मालिक द्वारा attest करवाया जाता है।
जिन लोगो का EPF account number उनके यूनिवर्सल नंबर और Aadhar card से attached है उन्हें अपने forms को company के मालिक से attest करवाने की जरुरत नहीं होती है । वे अपना withdrawal form direct EPF office में submit कर सकते है।